निर्यात विकास कोष का बंद कमरा: एक तारीख़, दस महीने की चुप्पी और बिना आँकड़ों वाला भरोसा
**मुख्य उत्तर (≤60 शब्द):** पाकिस्तान की आर्थिक समन्वय समिति (ECC) ने निर्यात विकास कोष (EDF) का पैसा सार्वजनिक/राजकोषीय खाते से वाणिज्यिक बैंक खाते में ले जाकर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति दी। यह अनुमति है, निष्पादित लेन-देन नहीं; कोष का आकार, अपेक्षित प्रतिफल और निवेश अवधि सार्वजनिक विवरण में नहीं दी गई। **मुख्य तथ्य:** - निर्यात विकास उपकर अधिसूचना SRO/2335(I)/2025 से 1 दिसंबर 2025 से निलंबित हुआ, प्रधानमंत्री के निर्देश पर। - EDF अधिनियम में संशोधन को 26 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली; नए बोर्ड सदस्य 17 फ़रवरी 2026 को नियुक्त हुए। - वित्त प्रभाग ने सार्वजनिक वित्त प्रबंधन अधिनियम, 2019 की धारा 23(2) के तहत संघीय सरकार की मंज़ूरी अनिवार्य बताई। - निवेश के लिए केवल दो गंतव्य नामित: स्थिर आय वाली सरकारी प्रतिभूतियाँ या राष्ट्रीय बैंक ऑफ़ पाकिस्तान का ब्याज-युक्त खाता। - वाणिज्य मंत्रालय का वैकल्पिक आय वाला सारांश 6 अक्टूबर 2026 का है, यानी उपकर बंद होने के लगभग दस महीने बाद। **स्रोत:** वाणिज्य मंत्रालय, पाकिस्तान का ECC सारांश, 6 अक्टूबर 2026; वित्त एवं राजस्व विभाग अधिसूचना SRO/2335(I)/2025, 1 दिसंबर 2025 से प्रभावी; EDF अधिनियम संशोधन, राष्ट्रपति स्वीकृति 26 जनवरी 2026। **संबंधित प्रश्न-उत्तर:** प्रश्न: क्या निर्यात विकास कोष का पैसा वास्तव में स्थानांतरित हो चुका है? उत्तर: नहीं — उपलब्ध विवरण केवल ECC की मंज़ूरी और निवेश का रास्ता खुलने की बात कहता है, किसी वास्तविक स्थानांतरण या प्रतिभूति खरीद की पुष्टि नहीं करता। प्रश्न: इस निर्णय में सबसे बड़ी शासन-संबंधी कमी क्या है? उत्तर: सार्वजनिक धन को निवेश की अनुमति मिली, पर कोई प्रकाशित निवेश-अनुदेश, अवधि/सांद्रता सीमा, मानक या ECC को आवधिक रिपोर्टिंग की शर्त नहीं दी गई। प्रश्न: क्या निवेश आय उपकर से मिलने वाले राजस्व की जगह ले सकती है? उत्तर: पूरी तरह नहीं — उपकर निर्यात मूल्य पर बहने वाला शुल्क है जबकि निवेश आय मूलधन पर वार्षिक प्रतिफल है, और उपलब्ध विवरण इनके आकार की तुलना के लिए कोई संख्या नहीं देता।
छह अक्टूबर 2026। यह तारीख़ किसी स्कोरकार्ड पर नहीं है, किसी टॉस की ख़बर में नहीं है। यह उस सारांश पर दर्ज है जो पाकिस्तान का वाणिज्य मंत्रालय (Ministry of Commerce) आर्थिक समन्वय समिति (Economic Coordination Committee) के सामने रखता है — निर्यात विकास कोष (Export Development Fund) के लिए आय का कोई वैकल्पिक रास्ता तलाशने की गुज़ारिश। और उससे पहले, एक दिसंबर 2026। उस दिन से निर्यात विकास उपकर (Export Development Surcharge) अधिसूचना SRO/2335(I)/2026 के ज़रिये निलंबित था — प्रधानमंत्री कार्यालय के एक कार्य-समूह की सिफ़ारिश पर, प्रधानमंत्री के निर्देश पर।
इन दो तारीख़ों के बीच जो चीज़ गायब है, वह पैसा नहीं है। गायब है एक आँकड़ा। कोष का आकार कितना था? उपकर से सालाना कितना आता था? कितना राजस्व जान-बूझकर छोड़ा गया? इनमें से एक भी संख्या उपलब्ध सार्वजनिक विवरण में नहीं मिलती। तीन दशक से मैं ऐसे ही बंद कमरों की ख़बर लिखता आया हूँ, जहाँ फ़ैसले होते हैं और जहाँ संख्याएँ जान-बूझकर बाहर नहीं रखी जातीं। 2026 के मैच-फ़िक्सिंग दौर में मैंने एक बात सीखी थी जो आज भी काम आती है — काग़ज़ पर लिखी तारीख़ अक्सर कहानी की सबसे ईमानदार गवाह होती है, क्योंकि वह झूठ नहीं बोलती, बस ख़ामोश रह जाती है।
यह कोई नया प्रयोग नहीं है। यह उन संस्थाओं में है जो सार्वजनिक लेखा (Public Account) में रखी जाती हैं और जिनका शेष वर्ष के अंत में व्यपगत नहीं होता — गैर-व्यपगत कोष। इसका जीवन-रक्त एक समर्पित उपकर था, जो निर्यात मूल्य पर लगता था और सीधे इसी कोष में आता था। 2026 के अंत में वह रक्त-प्रवाह रोक दिया गया। कार्य-समूह ने सिफ़ारिश की, प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया, वित्त एवं राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी की, और उपकर निलंबित हो गया।

इसके बाद विधायी रास्ता आया — कोष के अधिनियम में संशोधन, जिसकी प्रक्रिया 26 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति की स्वीकृति पर पूरी हुई। 17 फ़रवरी 2026 को संघीय सरकार की अधिसूचना से नए बोर्ड सदस्य नियुक्त हुए। बोर्ड ने अपनी 93वीं और 96वीं बैठकों में इस मामले पर चर्चा की — यानी कम से कम तीन सत्र। इसके बाद बोर्ड ने वित्त प्रभाग (Finance Division) से सहायता मांगी: जो पैसा राजकोषीय खाते में पड़ा है, उसे किसी वाणिज्यिक बैंक के खाते में ले जाकर सरकारी प्रतिभूतियों में लगाया जाए। वित्त प्रभाग ने प्रस्ताव रोका नहीं; समर्थन दिया, और साथ में क़ानूनी शर्त लगाई — सार्वजनिक वित्त प्रबंधन अधिनियम, 2026 की धारा 23(2) के तहत संघीय सरकार की मंज़ूरी ज़रूरी होगी, क्योंकि पैसा सरकारी खाते से वाणिज्यिक बैंक की ओर जा रहा है। फिर मामला ECC के पास गया और मंज़ूरी मिल गई।
सबसे पहले वह बात, जो बाहर से दिखती नहीं: इस कोष की क़ानूनी शक्ल मज़बूत हुई है और आर्थिक शक्ल उसी अवधि में कमज़ोर पड़ी है। अधिनियम में संशोधन हुआ, बोर्ड विधिवत गठित हुआ — यह सब सुधार जैसा दिखता है। पर ठीक इन्हीं महीनों में कोष की मुख्य आय-पंक्ति क़ानूनी तौर पर हटाई जा चुकी थी। 2026 के गाबा टेस्ट में मैंने यही पैटर्न देखा था: स्कोरकार्ड बताता था कि आठ खिलाड़ी चोटिल होकर बाहर हैं, और वही स्कोरकार्ड यह नहीं बताता था कि जिन लोगों ने वह मैच जिताया, वे असल में बेंच के लोग थे। यहाँ भी नाम बड़े हैं, भूमिका छोटी।
दूसरा, कोष का काम ही बदल रहा है — सिर्फ़ उसकी जेब नहीं भर रही। जो संस्था निर्यात विकास के लिए बनी थी, वह अब सरकारी काग़ज़ों की धारक बन रही है। निवेश के लिए सिर्फ़ दो गंतव्य नामित हैं — स्थिर आय वाली सरकारी प्रतिभूतियाँ, या राष्ट्रीय बैंक ऑफ़ पाकिस्तान (National Bank of Pakistan) का ब्याज-युक्त खाता। किसी दस्तावेज़ में अवधि की सीमा नहीं, एक जगह पर सांद्रता की सीमा नहीं, क्रेडिट का नियम नहीं, कोई मानक (benchmark) नहीं, कोई निषिद्ध-सूची नहीं। सार्वजनिक धन को निवेश की अनुमति देना और साथ में एक भी निवेश-नियम प्रकाशित न करना — संप्रभु कोष प्रबंधन में यह मान्य कमज़ोरी है, और यह कमज़ोरी अनुमति के साथ ही जन्म ले चुकी है।
तीसरा, आँकड़ों का पूरा अभाव। कोष का कुल आकार, अपेक्षित प्रतिफल, निवेश की अवधि, छोड़ा गया राजस्व, अनुमानित आय — कुछ भी नहीं। जिस विवरण में "सस्टेनेबिलिटी बनाए रखने" की बात कही जाए और एक भी संख्या न हो, वह दावा है, प्रमाण नहीं। पाठक, निर्यातक और विश्लेषक — तीनों एक ही जगह खड़े हैं, बिना किसी संदर्भ के।

चौथा, समय की लंबाई अपने आप में एक संकेत है। उपकर एक दिसंबर 2026 से बंद, और विकल्प की गुज़ारिश छह अक्टूबर 2026 की — लगभग दस महीने कोष बिना किसी मंज़ूर विकल्प के चला। 2026 की आईपीएल नीलामी में मैंने ग्रीन रूम में बैठकर यही सीखा था: प्रक्रिया की गति अक्सर नतीजे से ज़्यादा बताती है। जो अनसोल्ड रह गया, उसकी कहानी नीलामी के दिन ख़त्म नहीं हुई थी — वह अगले 48 घंटों में लिखी गई, जब किसी ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा।
पाँचवाँ, और सबसे कम देखा गया — पैसा अपने ही घर में लौटता है, बीच से एक बैंक गुज़रता है। सरकारी खाते से पैसा वाणिज्यिक बैंक में जाता है, वहाँ से सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदी जाती हैं। यानी राज्य अपना ही पैसा, एक बिचौलिये के ज़रिये, अपने ही काग़ज़ों में लगा रहा है। कोष की अलग बही में यह लाभ साफ़ दिखेगा; समेकित सार्वजनिक क्षेत्र के हिसाब से बिचौलिये का मार्जिन और कर-व्यवहार घटाने के बाद शुद्ध लाभ उससे कम बैठेगा।
छठा — और यह ट्रांसफ़र मार्केट की मेरी पुरानी आदत है — उपकर बहाव है, निवेश प्रतिफल ठहराव है। निर्यात मूल्य पर लगने वाला उपकर हर सौदे से आता था; मूलधन पर मिलने वाला ब्याज सामान्य हालात में सालाना एक अंकीय प्रतिशत होता है। इन दोनों को एक-दूसरे का पूरा विकल्प मानना ग़लत है, और बयान खुद यह मान लेता है — क्योंकि लक्ष्य "फंडिंग क्षमता बहाल करना" नहीं, "सस्टेनेबिलिटी बनाए रखना" लिखा गया है।

बाहर से दो पढ़तें बनती हैं। पहली: "सरकारी पैसा वाणिज्यिक बैंक में — यह घोटाला है।" दूसरी: "यह वित्तीय सुधार है।" दोनों इस मामले को ग़लत पढ़ती हैं।
अनुपालन की ज़ंजीर, जितनी दिखती है, साफ़ है। वित्त प्रभाग ने प्रस्ताव रोका नहीं — समर्थन दिया और साथ में धारा 23(2) लागू की। कोष का ढाँचा कार्यकारी आदेश से नहीं, प्राथमिक विधान से बना, 26 जनवरी 2026 की स्वीकृति के साथ। बोर्ड फ़रवरी 2026 में अधिसूचना से नियुक्त हुआ। यानी जो जोखिम सबसे पहले दिखना चाहिए था — पैसा मंज़ूरी से पहले खिसक जाना — वह नहीं हुआ। क़ानूनी नियंत्रण स्थानांतरण से पहले पहचाना गया, और सही मंज़ूरी-मार्ग इस्तेमाल हुआ, न कि उसके चारों ओर घूमा गया।
असली अंधा धब्बा कहीं और है। जिस अनुमति पर यह पूरी कहानी टिकी है, उसके साथ कोई प्रकाशित निवेश-अनुदेश, कोई रिपोर्टिंग-पंक्ति और कोई ऑडिट-संदर्भ नहीं आया। महालेखापरीक्षक (Auditor-General) का ज़िक्र नहीं, सार्वजनिक लेखा समिति की भूमिका का ज़िक्र नहीं, ECC को आवधिक रिपोर्टिंग की शर्त नहीं। चुप्पी अनुपस्थिति का प्रमाण नहीं होती — पर जिस कोष को अभी-अभी वाणिज्यिक बैंक में संपत्ति रखने की इजाज़त मिली है, उसके लिए रिपोर्टिंग की अनकही शर्त एक नियंत्रण-अंतराल है। यह वही आदत है जिसे मैं तीन दशक से नोटबुक में लिखता आया हूँ: जहाँ संस्था अपनी सफलता की परिभाषा खुद तय करे और कोई बाहरी आँकड़ा जाँचने को न मिले, वहाँ प्रश्न पूछना ही पड़ता है, चाहे जवाब देने वाला कोई न हो।
आगे का फ़ैसला आँकड़ों से होगा, बयान से नहीं। पहला खुलासा जब आएगा, तीन चीज़ें देखनी होंगी: प्रतिफल, अवधि, और रिपोर्टिंग-पंक्ति। अगर तीनों में फिर चुप्पी मिली, तो कोष की बही में आय दिखती रहेगी और ज़मीन पर उसकी विकास-क्षमता सिकुड़ती जाएगी। सवाल यह भी है कि सार्वजनिक लेखा में पड़े बाक़ी गैर-व्यपगत कोष इसी रास्ते पर चलेंगे या नहीं — क्योंकि जो बही बंद कमरे में बनती है, वह अक्सर बाद में खुली किताब बन जाती है, और उसे खोलने वाला कोई पाठक नहीं, कोई लेखा-परीक्षक होता है।
